In case the consumer does not pay the total billed amount by due date, the surcharge shall be payable as per tariff order and connection shall be disconnected after expiry of 15 days notice period as per section 56(1) of Electricity Act 2003.
यदि उपभोक्ता देय तिथि तक कुल बिल राशि का भुगतान नहीं करता है, तो टैरिफ आदेश के अनुसार अधिभार देय होगा और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) के अनुसार 15 दिनों की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद कनेक्शन काट दिया जाएगा।